Breaking News : दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को सुनाई खूब खरी खोटी!
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मीडिया के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की तरफ से दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को शुक्रवार को समन जारी किया है और जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के संबंध में कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें हटाने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट के समन के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वह अदालत के समक्ष सभी तथ्यों को रखेंगे।
स्मृति ईरानी की बेटी ने कभी लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कांग्रेस नेताओं की ओर से किया पोस्ट और ट्वीट सोशल मीडिया पर रहने देते हैं तो इससे उनके और परिवार की छवि को नुकसान पहुंचेगा। कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को समन जारी कर 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
यह पूरा मामला सामने आने के बाद स्मृति ईरानी ने 2 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और डिसूजा को समन भेजा है।