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वाराणसी जिला कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद व्यास जी के तहखाना में पूजा का अधिकार दे दिया है!

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Breaking News : ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिन्दुओ को पूजा-पाठ का अधिकार मिला!

Video Source: TIMES NOW Navbharat

मीडिया के अनुसार, वाराणसी ज्ञानवापी मामले में पिछले कुछ दिनों से चल रहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद, बुधवार को वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। जिला जज ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाना और नदी के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करके पूजा-पाठ किया जा सकता है। इस पूजा-पाठ की शुरुआत के लिए, विश्वनाथ मंदिर न्यास को एक पुजारी नियुक्त करके एक सप्ताह के अंदर पूजा करने का आदेश दिया गया है। इसके परे, वादी पक्ष की महिलाएं बहुत खुश हैं और इसे बड़ी जीत मान रही हैं।

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रेखा पाठक ने कहा है कि अब हम अंदर जाकर पूजा कर सकेंगे, जिससे उन्हें बड़ी खुशी हुई है। इसे वह अपने लिए एक बड़ी जीत मान रही है कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञानवापी का स्थान हिंदुओं का है और वहां पर पूजा होती रहेगी। इस दौरान, सोमनाथ व्यास जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके नाती शैलेंद्र पाठक ने एप्लीकेशन द्वारा यह दावा किया कि 1993 तक हो रही पूजा-पाठ के आधार पर उन्हें यहां पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर कोर्ट ने स्वस्थ निर्देश दिया है कि इस स्थान का अपना महत्व है, जहां सोमनाथ व्यास ने लंबे समय तक रामचरितमानस का पाठ और पूजा-पाठ किया था।

इस निर्णय के बाद, अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी के वकील ने इसे गलत बताया है और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रखी है। पिछले दिनों हुई कमीशन की कार्यवाही और सर्वे में यह बात कहीं से साबित नहीं हुई है कि अंदर कोई मूर्ति है या शिवलिंग. किस आधार पर यह अधिकार दिया गया है और पूजा किस चीज की होगी, हमें नहीं पता. हम अपनी लड़ाई को आगे जारी रखेंगे. हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर अपील करेंगे।