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सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में किसी भी तरह के दखल से इनकार कर दिया है!

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Breaking News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में कहा था कि कानून अपना काम करेगा – CJI (सुप्रीम कोर्ट)!

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मीडिया के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में कहा था कि कानून अपना काम करेगा और ऐसे में हम दखल नहीं देना चाहते। वही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता सरकार को ज्ञापन सौंपे।

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आप को बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में किसी भी तरह के दखल से साफ़ इनकार कर दिया है और दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस 2021 पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई ‘भ्रामक’ ट्वीट करने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर सहित अन्य लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन में पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ ने इन एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर और छह पत्रकारों पर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर तथा अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरन हिंसा पर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में कांग्रेस सांसद शशि थरूर एवं छह पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।